Toll Tax Rebate On NHAI : आपको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो या फिर जाना हो दिल्ली से लद्दाख अब सफर करना आपके लिए सस्ता हो जाएगा सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बदलाव करते हुए भारी छूट का ऐलान कर दिया अब आपको टोल टैक्स आधा देना होगा यानी की 50% की भारी छूट (Toll Tax Rebate On NHAI) का ऐलान सरकार ने किया है ।
इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स के नियमों में सरकार ने क्या बदलाव किया है इसका किस पर असर होगा और इस हेतु कौन सी शर्त पूरी करनी होगी।
Toll Tax Rebate On NHAI : अधिनियम 2008
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने 2 जुलाई से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2008 के नियमों के तहत शुल्क नियम में बदलाव किया है पुराने नियमों के अनुसार अगर सड़क पर फ्लाईओवर, सुरंग, पुल या एलिवेटेड रोड है तो उसकी लंबाई को 10 गुना बढ़ाकर टोल टैक्स की गणना की जाती थी।
यानी कि अगर किसी नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर का पुल बना हुआ है तो उस सड़क की लंबाई 50 किलोमीटर मानते हुए टोल टैक्स की गणना की जाती थी यह गणना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी लागत को पूरा करने हेतु Toll Tax Rebate On NHAI बनाया गया था।
यदि 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में एक करोड रुपए लगते हैं तो इस सड़क पर 1 किलोमीटर पुल बनाने में 50 करोड रुपए का खर्च आता है इसी गणना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सड़क की लंबाई को 10 से गुणा करके टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी लागत को मैनेज किया जा सके।
क्या कहता है नया नियम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के नए नियमों के अनुसार टोल टैक्स की गणना हेतु पुराने नियमों के साथ-साथ एक और तरीका जोड़ दिया गया है अब एलिवेटेड रोड, पुल, सुरंग जैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज करते हुए पूरी सड़क की लंबाई की गणना करते हुए टोल टैक्स वसूला जाएगा।
अब सड़क की लंबाई को 5 से गुणा करके टोल टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी यदि किसी सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर का टोल टैक्स वसुला जाएगा। या फिर पुरानी तरीके और नए तरीके में से जिसमें भी कम राशि होगी वह वसूली जाएगी।
मान लीजिए यदि किसी सड़क की लंबाई 40 किलोमीटर है और उसमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर 30 किलोमीटर बना हुआ है तो पुराने नियमों के अनुसार इसकी गणना 310 किलोमीटर बैठती है अब नए नियमों के अनुसार पूरी सड़क की लंबाई 40 किलोमीटर को 5 से गुणा करना होगा अर्थात टोल टैक्स योग्य सड़क की लंबाई 200 किलोमीटर होगी।
ऊपर दिए गणना में पुराने नियमों के अनुसार 310 किलोमीटर का टोल देना होगा जबकि नए नियम के अनुसार अब केवल 200 किलोमीटर की लंबाई का टोल टैक्स वसूला जाएगा।
नए नियमों का फायदा कहां मिलेगा
नए नियमों के अनुसार यह फायदा केवल उन्हें सड़कों पर मिलेगा जहां एलिवेटेड रोड सुरंग पुल बना हुआ हो सामान्य सड़कों हेतु वही पुराना नियम कार्यकर्ता रहेगा
भारत में कुल 1.46 लाख किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है इस नेशनल हाईवे पर कुल कितने किलोमीटर की लंबाई में एलिवेटेड रोड, सुरंग, ब्रिज बने हुए हैं की सटीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
देश में 46000 किलोमीटर लंबाई की सड़क फोरलेन या उससे ऊपर की बन चुकी है आमतौर पर ऐसी सड़कों पर पुल सुरंग या एलिवेटेड रोड बनती है अर्थात 1.46 लाख किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के केवल 46000 किलोमीटर हिस्से पर नया नियम काम करेगा ।
क्या यह नियम Toll Tax Rebate On NHAI केवल fastag यूजर के लिए है
नहीं नए नियम का फायदा फास्टैग और कैस में टैक्स देने वाले दोनों यूजर के लिए लागू होगा हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021 के सभी नेशनल हाईवे पर फास्टेग अनिवार्य कर दिया है अगर किसी वाहन चालक के फास्टैग नहीं बना हुआ है तो उसे दुगुना टोल टैक्स देना होगा यह नियम बरकरार रहेगा।
17 जून 2025 को भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स हेतु एक नई पॉलिसी की घोषणा की थी जिसके तहत ₹3000 का एक टोल पास बना लेने पर आप साल भर नेशनल हाईवे पर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे यह नियम अगस्त 2025 से लागू होगा।
हालांकि अप्रैल 2025 में नितिन गडकरी ने पहले ही बता दिया था कि अब टोल टैक्स उतना ही लगेगा जितने किलोमीटर की दूरी वाहन ने नेशनल हाईवे पर तय की है गडकरी की इसी घोषणा को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाया गया है।