Krishi Upakaran Subsidy Scheme कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों को मिलेगी बड़ी सब्सिडी

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Krishi Upakaran Subsidy Scheme : राजस्थान की भाजपा सरकार किसान हितेषी होने का दावा करती रही है. अब इसी दिशा मे आगे बढ़ते हुए भजन लाल शर्मा सरकार ने किसानों हेतु बड़ी घोषणा की है. वर्षा ऋतु मे प्रत्येक किसान खुद के कृषि यंत्र से बुवाई कर सके इस हेतु सरकार ने Krishi Upakaran Subsidy Scheme शुरू करने का ऐलान किया है.

अब किसान खेती में काम आने वाले महंगे कृषि यंत्र खरीदेंगे तो राजस्थान की भजन लाल सरकार किसी एक यंत्र पर सब्सिडी प्रदान करेगी.

इस योजना के तहत अगर किसान किसी अधिकृत डीलर से Krishi Upakaran खरीदता है तो राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देगी. य़ह सब्सिडी कुल कीमत की अधिकतम 40% होगी. विशेष शर्तों के अधीन यह सब्सिडी 50% तक भी जा सकती है.

Krishi Upakaran Subsidy Scheme किसानों की पात्रता

  • अपने नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए
  • अविभाजित परिवार के मामले में आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में होना चाहिए

Krishi Upakaran Subsidy Scheme

  • ट्रैक्टर चलित कृषि उपकरणों के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम पंजीकृत होना चाहिए
  • पिछले तीन वर्षो में एक ही प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो

Krishi Upakaran Subsidy Scheme आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को सरकारी ई मित्र से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. सरलता से ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु ये स्टेप फॉलो करें _

  • किसानों को राजस्थान सरकार के अधिकृत किसान साथी पोर्टल पर जाना होगा
  • “पंजीकरण करवाये ” विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • इस पर क्लिक करते ही आपके सामने SSO पोर्टल का विंडों खुल जाएगा
  • SSO पोर्टल पर अपना I’d व पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा
  • यदि SSO आईडी नहीं बनी है तो registration पर क्लिक कर अपनी आईडी बनवाये
  • SSO पोर्टल से नागरिक विंडो पर क्लिक करे

SSO पोर्टल पर नए किसानों हेतु प्रक्रिया – जन आधार या गूगल मे से किसी का चयन करें और निम्नलिखित स्टेप फॉलो करे _

  • जन आधार संख्या दर्ज करें और next पर क्लिक करे
  • अपना नाम, परिवार के मुखिया का नाम और सदस्यों का नाम चुने
  • अब सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़े
  • पंजीकरण पूरा करने के लिए ओटीपी को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें.
  • आप जीमेल आईडी दर्ज करते हुए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें.
  • जीमेल आईडी का पासवर्ड दर्ज करें.
  • स्क्रीन पर आप एक नया विंडो दिखाई देगा अब नए SSO लिंक पर क्लिक करें.
  • एसएसओ आईडी स्क्रीन पर दिखाई देगी अब आप पासवर्ड बनाएं.
  • मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीकरण पर क्लिक करें.
  • अब आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब किसान आवेदन कर सकता है.

Krishi Upakaran Subsidy Scheme ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करे _

  • एसएसओ लोगिन करने के बाद नागरिक बटन पर क्लिक करें.
  • यहां से आप राज किसान पोर्टल का चयन करें.
  • यहां पर जन आधार आईडी का नंबर दर्ज करते हुए सर्च पर क्लिक करें.
  • अब व्यक्ति का नाम और योजना का नाम चुने.
  • आधार प्रमाणीकरण पूरा करें और विवरण प्राप्त करें लिंक पर क्लिक करें.
  • अब मांगे गए आवश्यक विवरण की पुष्टि करें जैसे_ पेंशन भोगी विवरण, बैंक विवरण, विकलांगता विवरण, सत्यापन विवरण.
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • सबमिट बटन पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें.

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार एवं जन आधार कार्ड.
  • जाति प्रमाण पत्र.
  • ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आरसी की प्रति (ट्रैक्टर चलित उपकरण हेतु यह अनिवार्य है)

Krishi Upakaran Subsidy Scheme के फायदे

जो किसान अपने पैसों से नये कृषि यंत्र नहीं खरीद पा रहा है उनके लिए सरकार की यह योजना वरदान साबित हो रही है क्योंकि महंगे कृषि उपकरण खरीदना किसान के लिए सुलभ नहीं हो पता तो अब सरकार उसकी सहायता प्रदान कर कृषि उपकरण खरीदने हेतु प्रोत्साहित कर रही है.

20 Bhp से लेकर 35 BHp क्षमता के बीज ड्रिल यंत्र खरीदने पर एससी /एसटी /लघु सीमांत और महिला किसानों को मूल्य का 50% या अधिकतम 15000 से 28000 तक की राशि प्रदान की जाएगी. इसमें अन्य श्रेणी के किसानों को मूल्य का 40% या अधिकतम 12000 से 22400 तक की राशि प्रदान की जाएगी.

ड्रिल हाॅल जिसे सामान्य भाषा में कल्टी कहते हैं 20 BHp या 35 BHp के बीच की खरीदने पर मूल्य का 50% या अधिकतम 20000 से 50000 तक की राशि प्रदान की जाएगी.

रोटावेटर यंत्र जो 20 BHp से लेकर 35 BHp की रेंज का हो एससी/ एसटी या महिला किसान को कीमत का 50% या अधिकतम 42000 से 50400 तक की राशि प्रदान की जाएगी. वहीं अन्य श्रेणी के किसानों हेतु मूल्य का 40% या अधिकतम 34000 से 40300 तक की राशि प्रदान की जाएगी.

थ्रेसर जो 20 BHp से 35 BHp के बीच की क्षमता का हो एससी /एसटी /महिला किसानों को मूल्य का 50% या अधिकतम 30000 से लेकर 1 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी. वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को मूल्य का 40% या अधिकतम 25000 से लेकर 80000 के बीच की राशि प्रदान की जाएगी.

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